न्यायालय ने चोरी के दो अभियुक्तो को दी सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड न्यायालय ने चोरी के दो अभियुक्तो को सजा दी। अभियुक्त रामसिंह द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध क्रमशःमु0अ0सं0 172/1997 धारा 457, 380, 411 भादवि थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमों में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि (04 माह 15 दिवस) व 3,000/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी रामसिंह पुत्र त्रिलोकी निवासी राउतपुर थाना सिंधौली जनपद शाहजहांपुर।
दूसरे अभियुक्त जगदीश द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध क्रमशः मु0अ0सं0 63/2004 धारा 379, 411 भादवि थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमों में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि (28 दिवस) व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी जगदीश पुत्र गोकुल निवासी आलमनगर थाना बहादुरगढ जनपद हापुड़ है।
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