सगे भाई को दिया चेक हुआ बाउंस, हुई सजा व ढाई लाख का लगा अर्थदंड

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सगे भाई को दिया चेक हुआ बाउंस, हुई सजा व ढाई लाख का लगा अर्थदंड

हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ की न्यायालय अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला हापुड़ न्यायाधीश दीपक गौतम ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी आदर्श कुमार पुत्र महावीर सिंह निवासी लज्जापुरी थाना हापुड़ को दोषी मानते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास और ढ़ाई लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थ दंड अदा न करने पर दोषी को दो महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

एडवोकेट अंकित अग्रवाल ने बताया कि आदर्श कुमार ने अपने सगे भाई मनीष कुमार पुत्र महावीर सिंह निवासी लज्जापुरी हापुड़ को 28/5/2022 को दो लाख रुपए का एक चेक दिया जो कि बाउंस हो गया जिसके बाद पीड़ित ने मामले में वाद न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई जिसके पश्चात 27 जनवरी को कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुनाया और 138 एनआई एक्ट 1881 के तहत आदर्श को एक वर्ष के साधारण कारावास और ढ़ाई लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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