स्टार्टर चोर को एक साल 20 दिन की सजा व दस हजार रूपए अर्थदण्ड

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स्टार्टर चोर को एक साल 20 दिन की सजा व दस हजार रूपए अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड न्यायालय ने एक स्टार्टर चोर को एक वर्ष 20 दिन की सजा व दस हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए ट्यूबैल से स्टार्टर व केबिल चोरी करने के मामले में एक अभियुक्त को 01 वर्ष 20 दिन का कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया है।अभियुक्त जनपद गाजियाबाद के थाना भोजपुर के गांव असराला का शमशेर है।

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