हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से मादक पदार्थों को रखने/बेचने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा। अभियुक्त हितेश द्वारा अवैध रूप से मादक पदार्थों को रखना/बेचना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 228/2023 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 06 माह की सजा व 3000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता:- हितेश पुत्र लक्ष्मण उर्फ लाला निवासी चॉदनेर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।
एक ही दुकान से प्लास्टिक का सारा सामान होलसेल दाम पर खरीदें: 9359986878