जनपद हापुड़ में धारा 144 लागू
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ की जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा ने आगामी त्यौहारों मौहर्रम, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, चहल्लुम, जन्माष्टमी, ईद-ए-मिलाद, विश्कर्मा पूजा तथा समय-समय पर किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर जनपद में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा गुंडा तत्वों पर अंकुश लगाने हेतु धारा 144 लागू की गई है। यह आदेश 25 सितम्बर की मध्यरात्रि तक जारी रहेगा। जिला प्रशासन द्वारा जारी एक प्रैसनोट में बताया गया है कि उक्त आदेशों का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। आदेश के तहत पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक स्थान किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्र नहीं होंगे और न ही साथ चलेंगे। कोई भी व्यक्ति यातायात व्यवस्था को बाधित नहीं करेगा। भ्रामक प्रचार करने व अफवाहें फैलाने वाले को दंडित किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति इस अवधि के दौरान अपने आवास के भीतर व आस-पास सार्वजनिक स्थान पर ईंट के टुकड़े, सोडावाटर की बोतले एकत्र नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जनपद में अस्त्र-शस्त्र व विस्फोटक सामग्री लेकर आवागमन नहीं करेगा आदि।
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