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जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया था जिसमें एक जून 2020 से सैलून व ब्यूटी पार्लर को सशर्त खोलने की अनुमति दी गई थी। प्रशासन ने आज एक और आदेश जारी किया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि हॉटस्पॉट, कन्टेनमेंट ज़ोन व बफर ज़ोन में सैलून व ब्यूटी पार्लर नहीं खुल सकेंगे।
यह है नया आदेश:

प्रशासन ने एक जून 2020 से सैलून व ब्यूटी पार्लर को खोलने की जो शर्ते जारी की है वह इस प्रकार हैं:































