राहत: पिलखुवा: 30 अगस्त तक नहीं होंगे मकान ध्वस्त
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के पिलखुवा नगर पालिका परिषद क्षेत्र में पूर्व पालिका अध्यक्ष समेत आठ मकान पर तोड़ने के लिए लाल निशान लगाए गए थे लेकिन अब 30 अगस्त तक मकान ध्वस्त नहीं होंगे। जिला जज न्यायालय ने धौलाना एसडीएम के आदेश पर 30 अगस्त तक रोक लगा दी है।
बता दें कि एसडीएम धौलाना की कोर्ट में पिछले 6 वर्षों से मोहल्ला मोटर स्टैंड समेत 8 मकान द्वारा अतिक्रमण करने का मामला चल रहा था। 23 जुलाई को न्यायालय ने तहसीलदार की रिपोर्ट मिलने के बाद अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित किए थे। सोमवार को पालिका ने ध्वस्त होने वाले मकान पर लाल निशान लगाए थे। पीड़ित पक्ष जिला न्यायालय की शरण में पहुंचा जिसके बाद जिला जज ने उन्हें राहत देते हुए 30 अगस्त तक पालिका को अपना पक्ष रखने के आदेश दिए। वहीं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को रोक दिया।
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