
गन्ना ढुलाई में लगे वाहनों पर रिफ्लेक्टर जरूरी
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): उत्तर प्रदेश सरकार ने धुंध और कोहरे के कारण गन्ना ढुलाई में वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाना अनिवार्य कर दिया है ताकि सड़क हादसों से बचा जा सके। प्रदेश में पेराई सत्र 2025-26 के शुरू होने के साथ ही गन्ना खरीद और ढुलाई का कार्य तेज हो गया है। इसी के मद्देनजर सर्दियों में घने कोहरे के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं और जानहानि को रोकने के लिए गन्ना आयुक्त ने गन्ना ढुलाई में प्रयुक्त सभी वाहनों में रिफ्लेक्टर अथवा फ्लोरोसेंट चिन्ह लगाना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में प्रदेश की चीनी मिलों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। गन्ना आयुक्त ने बताया कि गन्ना लेकर चलने वाली ट्रैक्टर-ट्रॉलिया, ट्रक, बुग्गियां और बैलगाड़ियां अक्सर दूर से दिखाई नहीं देती। इससे हादसे की आशंका बनी रहती है। कई बार इन वाहनों में रिफ्लेक्ट होते भी है तो गन्ना लदे होने के कारण वे ढक जाते हैं। इससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए निर्देश दिए गए हैं कि ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के अगले और पिछले दोनों कोनों पर छह-छह इंच की लाल और पीले रंग की फ्लोरोसेंट पेंट की जाए या रिफ्लेक्टर पट्टी लगाई जाए। ट्रकों के अगले और पिछले बंपर पर लाल-पीली फ्लोरोसेंट पट्टियां अथवा कम से कम एक मीटर लाल कपड़ा अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा।
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