सड़क हादसे में अदालत उठने तक की सजा
हापुड सीमन (ehapurnews.com): पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सुनाई सजा गई साथ ही दो हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियुक्त अशरफ पुत्र शेरअली निवासी मौ0 सरवट थाना सिविल लाइन जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर एक व्यक्ति को टक्कर मारकर घायल किया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 385/2002 धारा 279,338 भादवि थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में शुक्रवार 05.01.2024 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 2,000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्त-अशरफ पुत्र शेरअली निवासी मौ0 सरवट थाना सिविल लाइन जनपद मुजफ्फरनगर है।
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