चोरी करने पर मिली सजा व अर्थदण्ड

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चोरी करने पर मिली सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):
हापुड़ पुलिस द्वारा चोरी करने के मामले में 02 अभियुक्तों को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।
वर्ष 2022 में अभियुक्त अभिषेक व साजिद द्वारा थाना सिम्भावली क्षेत्रान्तर्गत स्थित सुधा फार्म हाउस में चोरी करने के सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध *मु0अ0सं0 234/2022 धारा 380, 411 भादवि थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि (02 वर्ष 07 माह 10 दिवस) तथा अभियुक्त अभिषेक को 8,000/- रुपये व अभियुक्त साजिद को 4,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी अभिषेक उर्फ चावल पुत्र शेरसिंह निवासी धनौरा थाना स्वार जनपद रामपुर व साजिद पुत्र अनवार निवासी मौ0 मौहालिया थाना नौहझील जनपद मथुरा है।

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