मारपीट व धमकाने पर अदालत उठने तक की सजा व अर्थदण्ड

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मारपीट व धमकाने पर अदालत उठने तक की सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा मारपीट व धमकी देने के मामले में 02 अभियुक्तों को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2023 में अभियुक्तगण मुनेंद्र व सोनू द्वारा मारपीट करने के सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 18/2023 धारा 324,504 भादवि थाना पिलखुवा पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व 1,000-1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी1- मुनेंद्र पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम पूठा हुसैनपुर थाना पिलखुवा जनपद हापुड़,2- सोनू पुत्र पप्पू निवासी ग्राम पूठा हुसैनपुर थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ है।

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