हथियार रखने पर सजा व अर्थदण्ड
हापुड़,सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से असलहा रखने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही 2,000/-रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
अभियुक्त अब्दुल सलाम पुत्र गुफरान निवासी ग्राम फुलड़ी थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ द्वारा अवैध रूप से असलहा रखना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 264/2001 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। 3 जनवरी 2024 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा (02माह, 09 दिन कारावास) व 2,000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्त अब्दुल सलाम पुत्र गुफरान निवासी ग्राम फुलड़ी थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ है।
ऑनलाइन गैजेट, होम डेकोर, स्टेशनरी आदि खरीदने के लिए कॉल करें: 9837477500 पर



























