चाकू रखने पर सजा व जुर्माना

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चाकू रखने पर सजा व जुर्माना
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से चाकू रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
वर्ष 2003 में अभियुक्त वसीम उर्फ मुन्नू द्वारा अवैध रूप से चाकू रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 236/2003 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि (17 दिवस) व 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी वसीम उर्फ मुन्नू पुत्र सलीम निवासी लुहारी थाना डासना जनपद गाजियाबाद है।

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