चोरी का माल रखने पर सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा चोरी की संपत्ति व अवैध शस्त्र रखने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई , साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2022 में अभियुक्त राहुल द्वारा चोरी की संपत्ति व अवैध शस्त्र रखना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 564/2022 धारा 414 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना हापुड़ देहात पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि (एक वर्ष 08 माह 05 दिन) एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अभियुक्त
राहुल पुत्र जीत सिंह उर्फ वीर सिंह निवासी ग्राम मुरादपुर थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ है।
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