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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): अब पुलिसकर्मी बिना आबकारी अधिकारी के शराब के ठेकों का निरीक्षण नहीं कर सकेंगे। जिला आबकारी अधिकारी प्रकाश सिंह ने बताया कि पूर्व में कई बार शिकायत मिल रही थी कि पुलिस और अन्य सरकारी अधिकारी शराब के ठेकों का निरीक्षण करते थे। ऐसे में दुकान बंद करने से लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान भी हो जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। शराब की नई नीति लागू हुई है जिसमें पुलिस और अन्य किसी संस्थान द्वारा किसी भी फुटकर मदिरा पर भांग दुकान और थोक अनुज्ञापन का संचालन बिना लाइसेंस प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बंद नहीं किया जाएगा। आबकारी अधिकारी के बिना निरीक्षण नहीं किया जा सकता। निरीक्षण कार्रवाई के दौरान वीडियोग्राफी भी जरूर करनी होगी।
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