हापुड़ निवासी के खिलाफ मुरादाबाद कोर्ट द्वारा एनबीडब्लू जारी होने पर पुलिस ने दी दबिश
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ के मोहल्ला कलेक्टर गंज निवासी सुभाष तनेजा पुत्र गोधाराम तनेजा के खिलाफ एसीजेएम कोर्ट-टू मुरादाबाद ने नॉन बेलेबल वारंट जारी किए हैं। इसके पश्चात पुलिस आरोपी सुभाष तनेजा के घर पहुंची और गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी। आरोपी सुभाष तनेजा के खिलाफ मुरादाबाद के थाना पाकबड़ा में वर्ष 2017 में आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 470, 471 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज है लेकिन आरोपी के न्यायालय में उपस्थित न होने पर न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंटी जारी किया गया जिसके बाद मुरादाबाद कोर्ट ने आरोपी को गिरफ्तार करने के आदेश दिए।
जानकारी के अनुसार मामला फर्जी बैनामा कर मुरादाबाद के थाना पाकबड़ा क्षेत्र में स्थित प्लॉट को बेचने से जुड़ा है। हरियाणा के फरीदाबाद निवासी एक व्यक्ति, उसके भाई व भाभी ने 24 फरवरी 2006 को पाकबड़ा क्षेत्र में दो प्लॉट खरीदे थे जिनमें से एक में सुभाष तनेजा ग्वाह भी है। आरोप है कि संपत्ति के दाम बढ़ने पर सुभाष तनेजा की नियत बिगड़ गई और उसने फर्जी बैनामा कर प्लॉट को बेच दिया। जब पीड़ित पक्ष को मामले की जानकारी हासिल हुई तो वह न्याय के लिए पुलिस के पास पहुंचा। इसके पश्चात 2017 में पाकबड़ा थाना पुलिस ने सुभाष तनेजा समेत सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है लेकिन आरोपी सुभाष तनेजा न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ जिसके चलते मुरादाबाद की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृषा मिश्रा ने दो जुलाई को हापुड़ के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर सुभाष तनेजा की गिरफ्तारी के संबंध में निर्देश जारी करते हुए आरोपी सुभाष तनेजा के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंटी जारी किया जिसके बाद हापुड़ पुलिस ने सुभाष तनेजा के घर दबिश दी।
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