पिलखुवा के अभिषेक मित्तल की जमानत स्वीकार
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): लूट का माल खरीदने का आरोपी पिलखुवा का व्यापारी अभिषेक मित्तल की जमानत अर्जी हापुड़ न्यायालय ने स्वीकार कर ली है। न्यायालय ने अभिषेक मित्तल को 50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं इसी धनराशि के बंध पत्र दाखिल करने के बाद सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
बता दें कि पिलखुवा का व्यापारी अभिषेक मित्तल 13 मार्च से जिला कारागार में निरुद्ध था। व्यापारी पर लुटेरों से लूट का माल खरीदने के लिए सांठगांठ करने का आरोप है।
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