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चोरी का माल व हथियार रखने पर एक वर्ष का कारावास व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): अदालत द्वारा एक आरोपी पर चोरी का माल व हथियार रखने पर एक साल का कारावास व दो हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा दी है।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए चोरी का सामान रखने व आर्म्स एक्ट के अभियोग में एक अभियुक्त को एक वर्ष का साधारण कारावास व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है।आरोपी कस्बा बहादुरगढ का विनोद उर्फ भोला है।
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