
चैक बॉउंस के मामले में एक साल की सजा, 3.50 लाख का अर्थदंड
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): चेक बाउंस के मामले में सुनवाई के दौरान एसीजेएम न्यायालय ने एक दोषी को एक वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 3.50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जनपद हापुड़ के बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव बाबूगढ़ का निवासी सरताज सिंह ने 2021 में न्यायालय में परिवाद दायर करते हुए बताया था कि उनके पड़ोस में रहने वाले राकेश कुमार सिंह से अच्छी जान पहचान थी।
25 अप्रैल 2016 में आरोपी ने छोटे भाई की शादी के लिए उनसे 5.85 लाख रुपए उधार मांगे। पीड़ित ने पैसे दे दिए लेकिन आरोपी ने वापस नहीं दिए। सख्ती से तकादा करने पर 17 फरवरी 2021 को आरोपी ने 5.85 लाख रुपए का चेक थमा दिया। इसके बाद मामला अदालत में पहुंचा। अपर मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर ब्रह्मपाल सिंह ने सुनवाई के दौरान दोषी को एक वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 3.50 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया।
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