बिजली कनैक्शन के लिए अब परेशान होने की जरुरत नहीं
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): उत्तर प्रदेश सरकार ने अब ऐसी व्यवस्था की है कि विद्युत उपभोक्ता को बिजली कनैक्शन लेने के लिए दर-दर भटकने की जरुरत नहीं है। एक पखवाड़ा में उपभोक्ता को कनैक्शन मिलना तय है। महानगरों (नगर निगम क्षेत्र), नगर पालिका क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने पर क्रमशः तीन दिन, सात दिन और पंद्रह दिन के अंदर बिजली का कनेक्शन देना होगा। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम 2020 में दी गई नये विद्युत कनेक्शन की समयावधि को यूपी में लागू करने का आदेश कर दिया गया है।
इस आशय का आदेश उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने मंगलवार को जारी किया। जिसमें स्पष्ट लिखा है कि सभी तरह से पूर्ण आवेदन को जमा करने के पश्चात बिजली कंपनियों को मेट्रोपोलिटन क्षेत्रों में तीन दिन, अन्य नगर पालिका क्षेत्रों में सात दिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन के अंदर कनेक्शन दे देना होगा। जहां पर कनेक्शन दिए जाने के लिए बिजली वितरण मेन के विस्तार और नये उपकेंद्र को शुरू करने की जरूरत होगी ऐसे आवेदकों को 90 दिनों के अंदर कनेक्शन दे देना होगा।
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