हापुड़, गाज़ियाबाद, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के निजामपुर रेलवे स्टेशन पर 19 साल पहले महिला की गोली मारकर हत्या करने के मामले में गुरुवार को अदालत ने दो को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रवि शर्मा के अनुसार मामला 19 साल पहले का है जब 21 अक्टूबर वर्ष 2002 को हापुड़ के निजामपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म की बेंच पर कांति देवी, रश्मि चौहान व वेदपाल सिंह बैठे हुए थे। इसी बीच निजामपुर निवासी अनिल, सुनील, सुशील अपने साथी संजीव के साथ आए। जमीनी विवाद के चलते सुनील व संजय ने तमंचे से गोली चलाई जिससे कांति देवी घायल हो गई जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जिन्होंने दो दिन बाद दम तोड़ दिया। मामले में न्याय की मांग के लिए मृतका की पुत्री हापुड़ के आवास विकास कॉलोनी निवासी नीति चौहान ने हापुड़ कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया और अपनी मां को इंसाफ दिलाने की मांग की जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई जहां 19 साल बाद महिला की हत्या के मामले में संजय और रवि किरण को न्यायालय ने दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दोनों पर 13-13 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। इस दौरान न्यायालय ने गवाहों और साक्ष्यों के अभाव में सुनील, सुशील, संजीव को दोषमुक्त कर दिया। जबकि अनिल की मौत हो चुकी है।
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