भाई के हत्यारे को आजीवन कारावास व 60 हजार रूपए का अर्थदण्ड की सजा
हजार, सीमन (ehapurnews.com):अपने भाई की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या करने के आरोपी को साक्ष्य के आधार पर दोषी मानते हुए न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास व 60 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा दी है।
पुलिस के अनुसार वर्ष-2019 में थाना पिलखुआ के गांव दहपा में एक व्यक्ति जाकिर ने पारिवारिक कलह के कारण अपने बडे भाई शाहीद की चाकू से निर्मम हत्या कर दी थी।पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किए।
ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान में चिन्हित अभियोगों (पॉक्सो व जघन्य अपराध) में आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए हत्यारोपी भाई जाकिर को आजीवन कारावास व 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया है।पुलिस ने मात्र 42 दिन में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
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