
उर्वरक की कालाबाजारी पर हापुड़ के चार उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त, एफआईआर दर्ज
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ के उर्वरक विक्रेताओं द्वारा कृषकों को देय अनुदानित उर्वरकों की कालाबाजारी पर जिलाधिकारी के आदेश रात हापुड़ के उर्वरक विक्रेताओं के ठिकानों पर छापामारी की गई और छापामार टीम ने जनपद से बाहर दिल्ली व अन्य जनपदों में बड़ी मात्रा में उर्वरक बिक्री करते हुए पकड़ा है। कृषि अधिकारी ने हापुड़ के चार उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त कर एफआईआर दर्ज कराई है।
कृषि विभाग के अनुसार प्रॉपराइटर विकास कुमार अग्रवाल की दो फर्म मै० दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी (प्राइवेट होलसेलर) पता गढ़ रोड रेलवे क्रासिंग के पास हापुड़) और मै० दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी (प्राइवेट रिटेलर), रेलवे क्रासिंग के पास, गढ़ रोड, देवनन्दिनी हॉस्पिटल के सामने, हापुड़) एवं प्रॉपराइटर विवेक अग्रवाल के नाम दो फर्म चेतन प्रकाश एंड कंपनी (प्राइवेट होलसेलर) और मै० साईं ट्रेडिंग कम्पनी (प्राइवेट रिटेलर), पक्का बाग चोपला, गढ़ रोड हापुड़ के द्वारा उर्वरक क्रय-विक्रय में की जा रही अनियमितताओं और इस संबंध में जिला कृषि अधिकारी हापुड़ द्वारा की गई जाँच के आलोक में जिलाधिकारी हापुड़ द्वारा उपरोक्त उर्वरक व्यवसाय की फ़र्मों और इनके प्रॉपराइटर्स के विरुद्ध “उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985”, “उर्वरक (मूवमेंट) (नियंत्रण) आदेश 1973″ और ” आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955″ की धारा 3 (2) (d) के उल्लंघन के लिए अधिनियम की धारा 3/7 में एफ़० आई० आर० दर्ज करवा दी है।
जिला कृषि अधिकारी ने इन सभी उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिये हैं। आगे सख्त विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी जिससे कृषकों को दिया जाने वाले उर्वरकों की कालाबाजारी पर पूर्ण लगाम लगे और कृषकों को दिया जाने वाला उर्वरक किसानों को सही समय और सही मूल्य पर सही गुणवत्ता में उपलब्ध रहे।
इन उर्वरक विक्रेता फ़र्मों ने मिलकर इस वर्ष लगभग 42 MT अनुदानित उर्वरक प्रदेश से बाहर दिल्ली स्थित पते पर बेचा हैं, जिसमें लगभग 600 बैग नीम कोटेड अनुदानित यूरिया, IPL इम्पोर्टेड डी ए पी के लगभग 120 बैग और अनुदानित इम्पोर्टेड 20-20-0-13 और एस एस पी पाउडर उर्वरक भी बड़ी मात्रा में शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त इन उर्वरक विक्रेताओं ने बड़ी मात्रा में लगभग 3000 बैग अनुदानित नीम कोटेड यूरिया, लगभग 500 बैग से अधिक इम्पोर्टेड डी ए पी, एस एस पी व अन्य उर्वरकों को जनपद हापुड़ से बाहर उन्नाव, अम्बेडकरनगर, बिजनौर, बागपत, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर मेरठ, बुलन्दशहर जनपदों में भी बेचा गया है।
साईं ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा लगभग 22 MT (लगभग 495 bags) subsidised Neem coated urea, लगभग 5 MT (100 bags) subsidised imported IPL DAP समेत लगभग 36 MT अनुदानित उर्वरकों को दिल्ली स्थित पते पर अलका अग्रवाल, निर्मल अग्रवाल, शुभम् अग्रवाल, नमन अग्रवाल इत्यादि उन्हीं व्यक्तियों को बेचा गया है मै० दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा बेचा गया। साई ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा लगभग 162 MT अनुदानित उर्वरकों (Neem coated urea, IPL imported DAP, SSP powdered, imported 20-20-0-13, 20-20-0) को जनपद हापुड़ से बाहर अन्य जनपदों उन्नाव, मुज़फ़्फ़रनगर, संभल, अमरोहा, अम्बेडकर नगर, बागपत, बुलन्दशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ में बेचा गया है जिनमे वो सभी व्यक्ति भी सम्मिलित हैं जिनको दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी (प्राइवेट रिटेलर) हापुड़ द्वारा भी अनुदानित उर्वरकों की बिक्री की गई। जैसे जनपद उन्नाव में मात्र पलक पटेल नामक एक व्यक्ति को 6.895 MT अनुदानित उर्वरकों को साई ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा बेचा गया और दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी ने भी जनपद उन्नाव में इसी पलक पटेल नामक व्यक्ति को 1.305 MT अनुदानित उर्वरक बेचा है
अनुदानित उर्वरकों के अतिरिक्त दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी (प्राइवेट रिटेलर) ने Yara Fertilisers India limited का उर्वरक जनपद हापुड़ के बाहर से अन्य जनपद बुलन्दशहर स्थित विक्रेता मनीष एग्री जंक्शन से तथा लखीमपुर खीरी स्थित विक्रेताओं से ख़रीदा गया और ये सभी विक्रेता स्वयं में Yara Fertilisers India private limited के अधिकृत होलसेल डीलर नहीं है। अतः दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा जनपद के हापुड़ से ये उर्वरक क्रय करना एफ सी ओ 1985 तथा EC Act 1955 के प्राविधानों का उल्लंघन है।
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