
अंटी में मिला चाकू,मिली 7 माह की सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध चाकू रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
अभियुक्त भरत द्वारा अवैध चाकू रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 48/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत किया गया थे। उक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर 07 माह का साधारण कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी भरत पुत्र धर्मवीर उर्फ भोले निवासी मौ0 आदर्श नगर थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ है।




















