
11 साल पहले जर्जर तारों की चपेट में आने वाले किसान के परिजनों को अब मिलेगा इंसाफ, मुआवजे के 9.21 लाख कोर्ट में जमा
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव सिमरौली में जर्जर तारों की चपेट में आकर 11 साल पहले किसान की मौत के मामले में उसकी विधवा पत्नी को अब जाकर मुआवजा मिलेगा। मुआवजे के रूप में 9.21 लाख रुपए कोर्ट में जमा कराए गए हैं और फाइल का निस्तारण किया गया। अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग सचिन द्विवेदी ने बताया कि मुआवजा राशि का ड्राफ्ट तैयार कर जमा कर दिया गया है। पीड़ित परिवार को राशि मिल जाएगी।
3 मार्च 2015 की शाम करीब 4:00 बजे सिमरौली निवासी किसान लोकेंद्र शर्मा अपने खेतों पर काम करने गए थे वहां ऊर्जा निगम के जर्जर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई थी। लोकेंद्र की पत्नी ने आर्थिक स्थिति से अवगत कराते हुए निगम के अफसरों से मुआवजा दिलाने की मांग की। लंबे संघर्ष के बाद आखिर विधवा महिला को इंसाफ मिल गया है।
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