चोरी करने पर कारावास व अर्थदण्ड की सजा
हापुड सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा चोरी करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2022 में अभियुक्त अजय द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 229/22 धारा 349, 411 भादवि थाना हाफिजपुर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गई अवधि (01 वर्ष 05माह 21 दिवस) के कारावास से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी
अजय पुत्र राजवीर निवासी ग्राम बरसल थाना धरौदा जिला करनाल (हरियाणा) है।
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