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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): उत्तर प्रदेश में रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। ऐसे में औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए उनका पहचान पत्र ही पास के रूप में काम करेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं और औद्योगिक इकाइयों को छूट दी गई है। नाइट ड्यूटी पर जाने वाले या नाइट कर्फ्यू के समय निकलने वाले कर्मियों को अपना पहचान पत्र और बाहर निकलने का स्पष्ट कारण बताना होगा जिसके बाद उन्हें आगे जाने की अनुमति दी जाएगी अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।


























