
चेक बाउंस के मामले में दोषी साधारण कारावास व एक लाख के जुर्माने से दंडित
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए एक साल के साधारण कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना व संपूर्ण धनराशि पीड़ित देवेंद्र कुमार को न दिए जाने पर तीन महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
हापुड़ के न्यू कवि नगर निवासी देवेंद्र कुमार ने बताया कि गाजियाबाद के साहिबाबाद निवासी जयप्रकाश उनके रिश्तेदार हैं। 2018 में पारिवारिक जरूरत बताते हुए उनसे पांच लाख रुपए उधार मांगे थे और 1 साल में वापस करने का वादा किया था। पीड़ित ने एक लाख नकद खाते में दिए लेकिन एक साल होने के बावजूद भी पैसे नहीं मिले। ऐसे में उन्हें पांच लाख रुपए का चेक मिला। इसके बाद वह बाउंस हो गया। शनिवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉक्टर ब्रह्मपाल सिंह की अदालत ने आरोपी जयप्रकाश को एक साल के साधारण कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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