गैर इरादन हत्या के मामले में किशोर न्याय बोर्ड, हापुड ने सुनाई एक वर्ष 06 माह की सुधारात्मक सजा

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गैर इरादन हत्या के मामले में किशोर न्याय बोर्ड, हापुड ने सुनाई एक वर्ष 06 माह की सुधारात्मक सजा
हापुड ,सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड के थाना सिम्भावली क्षेत्र में वर्ष 2003 में प्लाट में जबरदस्ती रास्ता बनाने को लेकर हुई कहा सुनी व झगडे में हुई गैर इरादतन हत्या के मामले में किशोर न्याय बोर्ड, हापुड के पाठीसीन अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह व सदस्यगण डा० स्वाति गर्ग, राजन त्यागी द्वारा बाल अपचारी को 01 वर्ष 06 माह की सुधारात्मक अवधि की सजा सुनाते हुए बाल अपचारी को राजकीय सुरक्षा के स्थान विशेष गृह गाजीपुर भेजने के आदेश दिये।
विदित हो घटना दिनांक 25.06.2003 को समय करीब 11:30 बजे दिन की है घटना के समय मृतक अपने घेर में थे तभी गावं के ही बाल अपचारी व उसके परिवारजनों द्वारा प्लाट में जबरदसती रास्ता बनाने को लेकर मृतक के विरोध करने पर बाल अपचारी ने उसे पकड लिया व सह अभियुक्तों ने मृतक के सिर पर फावडे व सरियों से वार किया जिससे आयी गम्भीर चोटो के कारण मृतक की मेरठ मेडिकल कॉलेज में मृत्यु हो गयी थी। पुलिस द्वारा उक्त अभियोग के आरोप पत्र किशोर न्याय बोर्ड प्रेषित किया गया जिसमें सुनवाई के पश्चात किशोर न्याय बोर्ड द्वारा बाल अपचारी को एक वर्ष 06 माह की सुधारात्मक अवधि की सजा सुनाते हुए गाजीपुर भेजने के आदेश दिये। उक्त अभियोग में सह अभियुक्तो को पूर्व में ही माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा सजा की जा चुकी है।

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