
पशु के कातिल को कारावास व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से पशु कटान करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।
वर्ष-2011 में अभियुक्त गुड्डू द्वारा पशु क्रूरता एवं गोकशी के मामले में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 315/2011 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम, 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम व 295ए भादवि थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के जेल में बिताई गयी अवधि व 2,050/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी गुड्डू पुत्र शमीम निवासी असगरीपुर थाना डिडौली जनपद अमरोहा है।
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