शादी में शराब पिलानी है तो लाइसैंस लें वरना भुगतना पड़ेगा दंड

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हापुड़, सीमन/सूवि(ehapurnews.com): जिलाधिकारी अनुज सिंह के निर्देशानुसार जिला आबकारी अधिकारी महेंद्र नाथ सिंह ने बताया कि विभिन्न समारोह, शादी, विवाह , उत्सव व पार्टी आदि आयोजन स्थल पर मदिरा उपभोग (परोसने) करने पर अकेजनल बार अनुज्ञापन (एफ एल 11) प्राप्त करना अनिवार्य है यदि कोई व्यक्ति किसी होटल/ रेस्टोरेंट/ मैरिज होम/ बैंकट हॉल/ निजी स्थान पर पार्टी का आयोजन करता है और वहां पर मदिरा पीना या पिलाना चाहता है तो ऑकेजनल बार अनुज्ञापन प्राप्त करना अनिवार्य है। अनुज्ञापन प्राप्त करने हेतु विभागीय वेबसाइट www.upexciseonline.in पर निर्धारित शुल्क जमा करके आवेदन किया जा सकता है। अतः कोई भी पार्टी आयोजन करने से पहले इवेंट बार लाइसेंस अवश्य ले लें अन्यथा की दशा में होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज होम बैंक्विट हॉल व निजी स्थान के स्वामी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम एवं आईपीसी की अन्य सुसंगत धाराओं में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगीः विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी हापुड या क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक से प्राप्त की जा सकती है।

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