
वाहन चालान समय पर नहीं चुकाया तो लगेगा जुर्माना
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): अगर आपके मोबाइल पर अपने वाहन के चालान होने का मैसेज आता है तो उसकी अनदेखी न करें…। अगर एक महीने में चालान नहीं जमा करते है तो उस पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। चालान की सूचना चैटबॉट पर आपके मोबाइल पर मिलना शुरू हो गई है।
इस वित्तीय वर्ष में करोड़ों रुपये बकाया होने पर ही परिवहन विभाग ने यह सख्त कदम उठाया है। दावा किया जा रहा है कि तय समय पर चालान न जमा होने पर विलम्ब शुल्क पांच से 10 प्रतिशत तक हो सकता है। परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया कि 10 अगस्त से चालान वसूली की नई व्यवस्था शुरू की गई है।
अब व्हाटसएप चैटबॉट के जरिएई-चालान नोटिस मोबाइल पर वाहन मालिकों को भेजी जा रही है। पहले चरण में जनवरी 2024 से जुलाई 2025 तक और दूसरे चरण में वर्ष 2022 और 2023 के लम्बित ई-चालानों की सूचना इसी चैटबॉट से भेजना शुरू कर दिया गया है। अब जो वर्तमान चालान की सूचना चैटबॉट के जरिए भेजी जा रही है। उन्हें तय समय पर जमा न करने वाले वाहन मालिकों को अतिरिक्त शुल्क भी देना पड़ेगा।
ऐसे भुगतान करना होगा चालान का
विभाग के सत्यापित व्हाट्सऐप चैटबॉट (8005441222) से चालान की सूचना आएगी। इस पर चालान का भुगतान करने के लिए एक लिंक मिलेगा। ये ‘पे-नाऊ’ नाम से होगा।
यह ध्यान रखना होगा कि विभाग क्यूआर कोड यूपीआई/ खाते के जरिए भुगतान नहीं लेता है।
परिवहन विभाग का चैटबॉट केवल 8005441222 नम्बर पर है। यह ब्लू टिक सत्यापित है।
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