
दहेज हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास व 26,000/- के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।
पुलिस महानिदेशक उ०प्र० महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 30.10.2026 को मा० न्यायालय के द्वारा “दहेज हत्या” के अभियोग में हत्यारोपी पति को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-
अभियुक्त नवाब पुत्र हरजस निवासी मौहल्ला शिवगढ़ी थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कारित करने की दुस्साहसिक घटना की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पर मु0अ0सं0 482/2022 धारा 498ए, 304बी भादवि (परिवर्तित धारा 302 भादवि) व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 03.07.2022 को आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।
अभियुक्त उपरोक्त को मा० न्यायालय एडीजे/एफटीसी प्रथम हापुड़ द्वारा आजीवन कारावास व 26,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
अभियोजन विभाग से करूणा नागर (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर श्री एसएन वैभव पांडेय एवं पैरोकार म० है० का० मधु व कोर्ट मोहर्रिर का० दुष्यन्त राठी का विशेष योगदान रहा
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