हत्या के इरादे से किया प्राणघातक हमला,अब मिली सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):प्राणघातक हमले के एक आरोपी को अदालत ने दोषी पाया और ढाई साल का कारावास व 5हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए जानलेवा हमला के मामले में एक अभियुक्त को 02 वर्ष 06 माह का साधारण कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।अभियुक्त समस्तीपुर बिहार के गांव जगदीश पुरम का मुकेश साहनी है।दोषसिद्ध अभियुक्त को पुलिस ने जेल भेज दिया है।
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