एक अक्टूबर से ग्रेप होगा लागू, खुले में कूड़ा जलाने पर लगेगा 25 हजार का जुर्माना

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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ में एक अक्टूबर से ग्रेप की पाबंदिया लागू हो जाएगी। एक्यूआई ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के नियमों के तहत जुर्माना वसूला जाएगा और कार्रवाई होगी। इसके तहत खुले में कूड़ा जलाने पर नगर पालिका 25,000 तक जुर्माना वसूल सकती है। इसके अलावा खुले में निर्माण सामग्री डालने और धूल उड़ाने पर भी कार्रवाई होगी।

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