हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : प्रदूषण को देखते हुए जनपद हापुड़ में शनिवार आज से ग्रेप लागू हो चुका है जहां पर कुछ पाबंदियां भी लागू होंगी। ग्रेप के तहत खुले में कूड़ा जलाने पर नगर पालिका 25,000 रुपए तक जुर्माना वसूल सकती है। इसके साथ ही खुले में बिल्डिंग मेटेरियल डालने, एनसीआर में डीजल जनरेटर के इस्तेमाल, होटल, रेस्टोरेंट में कोयले व तंदूर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा। ढकाव के नियमों को सख्ती से लागू कराया जाएगा, प्रतिदिन सड़कों की सफाई होगी जबकि हर दूसरे दिन पानी का छिड़काव होगा, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन से निकलने वाली धूल और मलबे के प्रबंधन को लेकर दिशा निर्देश लागू होंगे आदि। बता दें कि पहले 15 अक्टूबर से एनसीआर में ग्रेप सिस्टम लागू किया जाता था लेकिन इस बार 1 अक्टूबर से ही ग्रेप सिस्टम लागू कर दिया गया है जिसके पीछे 17 विभागों की टीमें काम कर रही हैं। ग्रेप सिस्टम को चार श्रेणियों में लागू किया गया है।
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