मारपीट करने पर मिला दंड
हापुड, सीमन (ehaprnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2005 में अभियुक्त कपिल द्वारा मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 68/2005 धारा 323, 324, 504, 506 भादवि थाना हापुड देहात पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि (02 माह 20 दिवस) व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी कपिल पुत्र हीरा निवासी मौहल्ला कोटला सादात थाना हापुड देहात जनपद हापुड़ है।
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