हापुड, सीमन (ehapurnews.com): समारोह, शादी विवाह उत्सव आयोजन स्थल पर मदिरा उपभोग (परोसने ) करने पर अकेजनल बार अनुज्ञापन (एफ0एल0-11 ) प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति किसी होटल / रेस्टोरेंट / मैरिजहोम / बैंक्वेट हॉल / निजी स्थान पर पार्टी का आयोजन करता है और वहां मंदिरा पीना-पिलाना चाहता है तो अकेजनल बार अनुज्ञापन प्राप्त करना अनिवार्य है। अनुज्ञापन प्राप्त करने हेतु विभागीय वेबसाईट पर निर्धारित शुल्क जमा करके आवेदन किया जा सकता है। अतः कोई भी पार्टी आयोजन करने से पहले इवेंटबार लाइसेंस अवश्य ले लें अन्यथा की दशा में होटल / रेस्टोरेंट व मैरिजहोम / बैंक्वेट हॉल / निजी स्थान के स्वामी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम एवं आई०पी०सी० की अन्य सुसंगत धाराओं में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, हापुड़ या क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक से प्राप्त की जा सकती है। यह जानकारी जिला आबकारी अधिकारी महेन्द्र नाथ सिंह के द्वारा दी गई है।
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