
गैंगस्टर को दो साल का कारावास व अर्थदण्ड की सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा गिरोह बनाकर भय व्याप्त करना व आर्थिक लाभ अर्जित करनेे केे मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
वर्ष 2009 में अभियुक्त विकास द्वारा गिरोह बनाकर भय व्याप्त करना व आर्थिक लाभ अर्जित करनेे के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 341/2009 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमो में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर 02 वर्ष का साधारण कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी विकास पुत्र किशनचंद निवासी मौ0 आदर्शनगर थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ है।
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