चोरी करने पर चार दिन की सजा व अर्थदण्ड

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चोरी करने पर चार दिन की सजा व अर्थदण्ड
हापुड सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा चोरी करने के मामले में 02 अभियुक्तों को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 1993 में अभियुक्तगण जगत व विजयपाल द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 03/1993 धारा 379, 411 भादवि थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त के जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि (04 दिवस) व दो-दो हजार रुपये (कुल 4,000/- रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधियों जगत पुत्र नन्नू सिंह निवासी ग्राम कनौर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़। विजयपाल पुत्र श्यौसिंह निवासी ग्राम कनौर थाना बहादुरगढ जनपद हापुड़ है।

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