
जानलेवा हमले में तीन सगे भाइयों सहित चार अभियुक्तों कारावास व अर्थदण्ड
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): न्यायालय ने जानलेवा हमले के चार दोषियों को 3-3 वर्ष का कारावास व अर्थदण्डकी सजा दी है।अभियुक्तो में तीन सगे भाई है।
ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में चार आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का कारावास व 55,00/- 55,00/- रुपये (कुल 22,000/-रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित कराया है।
अभियुक्तगण 1. रिजवान, 2. इमरान, 3. फुरकान पुत्रगण फईमुद्दीन व 4. नईमुद्दीन उर्फ राजाबाबू पुत्र सलीमुद्दीन निवासीगण मौ० गढ़ी शहीद चौक कस्बा व थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ द्वारा मुकदमा वादिया के पति के साथ मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने की घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पर मु0अ0सं0 423/2007 धारा 323, 34, 308, 504, 506 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 17.11.2007 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे प्रथम हापुड़ द्वारा 03 वर्ष का कारावास व 5,500-5,500/- रुपये (कुल 22,000/- रुपये) के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
कैलकुलेटर से भी तेज दौड़ेगा दिमाग, सीखें अबेकस (Abacus) व वैदिक मैथ्स (Vedic Maths) 9219237480






















