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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): उत्तर प्रदेश पदार्थ विक्रेताओं को इन्वाइस, रसीद, कैशमीमो तथा बिल आदि पर एफएसएसएआई लाइसेंस, पंजीकरण संख्या अंकित करना अनिवार्य है।
जनपद हापुड़ के सहायक खाद्य आयुक्त ने चेतावनी दी है कि यदि जनपद में उक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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