
नाबालिग से छेडछाड पर 5 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदण्ड
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com):ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने के मामले एक आरोपी को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया ।
अभियुक्त अनिल पुत्र काले निवासी ग्राम बागड़पुर थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ छेड़खानी करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बहादुरगढ़ पर मु0अ0सं0 104/2022 धारा 354, 354क, 506 भादवि व 9एम/10 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 07.05.2022 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।
2 सितम्बर 2026 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे/स्पेशल पॉक्सो एक्ट प्रथम हापुड़ द्वारा 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
अभियोजन विभाग से श्री हरेन्द्र कुमार त्यागी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री यशपाल गौतम, पैरोकार है०का0 रवि कुमार व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 प्रशान्त पाण्डेय का विशेष योगदान रहा ।
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