हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : उत्तर प्रदेश में सड़कों पर दौड़ रहे बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहनों पर शिकंजा कसने के लिए विभाग सख्त हो गया है. अब पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. 31 मार्च 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट अनिवार्य है जबकि नंबर के अंत में दो और तीन नंबर वाले वाहनों की अंतिम तारीख 15 मई है.
बता दें कि वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, कलर कोटेड स्टीकर लगवाने के लिए पिछली तीन जनवरी को शासन की ओर से आदेश जारी किया गया था. ऐसे में बिना नंबर प्लेट सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.
अब चखें जायकेदार Rolls और Momos का स्वाद: 9719036626
























