
ई-श्रम कार्ड धारक भी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का मिलेगा लाभ
हापुड़, सूवि (ehapurnews.com):श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा असंगठित कर्मकारों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने हेतु ई-श्रम पोर्टल (www.eshram.gov.in) विकसित किया गया है, ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों हेतु एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना है। साथ ही विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं व अन्य योजनाओं का एकीकरण कर पंजीकृत कामगारों को हितलाभ प्रदान कराया जाना हैं
इसी क्रम में असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) एवं (NPS-Traders) पेंशन योजना के योजना के रूप में संचालित की जा रही है, जिसमें 18 से 40 आयु वर्ग के ऐसे कामगार जोकि असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हो और जिनकी मासिक आय 15000/- रूपये से अधिक न हो अपने नजदीकी जन सेवा केन्द्र (सी०एस०सी०) के माध्यम से पेंशन योजना के अन्तर्गत जुड़ सकते है। इस हेतु-बैंक खाता संख्या / जनधन खाता संख्या एवं आधार नम्बर आदि जैसे अभिलेख आवश्यक है। ऐसे में जो भी कर्मकार पहले से किसी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त न कर रहा हो वह इस योजना में सम्मिलित होकर 60 वर्ष की आयु के उपरान्त प्रतिमाह धनराशि रू0 3000/- की मासिक पेंशन प्राप्त कर सकता है। योजना में नामांकन कराने वाले कर्मकार को प्रतिमाह उनकी आयु के अनुसार प्रीमियम की धनराशि भी जमा करनी होगी। जिसके सापेक्ष उतनी धनराशि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जमा कराई जाएगी। नामांकन के उपरान्त सम्बन्धित कर्मकार को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) एवं (NPS-Traders) का कार्ड प्राप्त होगा, जोकि 60 वर्ष की आयु के उपरान्त उनके व परिवार हेतु पेंशन प्राप्त करने का एक आधार भी होगा।
अतः हापुड़ के ई-श्रम कार्ड धारकों कर्मकारों एवं असंगठित क्षेत्र के अन्य कर्मकारों को सूचित किया जाता है कि अपने नजदीकी जन सेवा केन्द्र (सी०एस०सी०) के माध्यम से अथवा श्रम विभाग हापुड़ द्वारा आयोजित कैम्पों के माध्यम से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) एवं (NPS-Traders) के अन्तर्गत नामांकन / पंजीयन कराकर पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
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