
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ की न्यायालय जिलाधिकारी ने स्टाम्प चोरी के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए हापुड़ निवासी प्रॉपर्टी डीलर सुशांत बंसल पुत्र बृज किशोर बंसल अलीगढ़ ऑप्टिकल हापुड़ और उसके साथी प्रेमचंद पुत्र मुरारीलाल पर अर्थदंड लगाया है। जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा ने मामले में 29 जनवरी 2025 को वसूली के आदेश पारित किए हैं जिससे दोनों की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। कुल 35 लाख 57 हजार की वसूले का आदेश दिए हैं।
दरअसल पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी जनपद हापुड़ कृष्णकांत गुप्ता निवासी हापुड़ ने मुख्यमंत्री को एक शिकायत की थी जिसमें उन्होंने बताया कि सुशांत बंसल व उसके साथी प्रेमचंद ने 100 रुपए के स्टांप पर अपंजीकृत नोटरी इकरारनामे द्वारा 22.10.2018 को 8 करोड़ 22 लाख 90 हजार रुपए की संपत्ति क्रय करने के लिए इकरारनामे में एक करोड़ की पेशगी नकद देकर बाकी समय अवधि के मध्य 7 करोड़ 22 लाख 90 हजार रुपए भुगतान कर अपने सहयोगी लोगों के नाम बैनामे कराए।
शिकायत के बाद मामले की जांच प्रमुख सचिव राजस्व उत्तर प्रदेश के आदेश पर सहायक महानिरीक्षक निबंधन हापुड़ द्वारा की गई जिस पर सहायक महानिरीक्षक निबंधन हापुड़ द्वारा की गई जांच के बाद दर्ज वाद में साक्ष्य जुटाने के बाद दोनों पर 16,45,700 /- मय अर्थदंड 50,000 रुपए तथा 100 रुपए के स्टांप पर अपंजीकृत इकरारनामा दिनांकित 22.10.2018 से वसूली की अदायगी की दिनांक तक डेढ़ प्रतिशत की दर से मासिक ब्याज (लगभग 18 लाख, 60 हजार रुपए) वर्तमान तक वसूली के आदेश पारित किए हैं। ऐसे में सुशांत बंसल और प्रेमचंद की मुश्किलें अब बढ़ती दिख रही हैं।























