
खरबंदा गारमेंट्स के मालिक पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने लगाया अर्थदंड
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग हापुड़ ने खरबंदा गारमेंट्स कोठी गेट हापुड़ के खिलाफ सेवा में कमी करने पर अर्थ दंड लगाया है। आपको बता दें कि हापुड़ के कोठी गेट पर स्थित बाठला बुक डिपो के सामने खरबंदा गारमेंट्स के मालिक (सागर खरबंदा गारमेंट की दुकान के बराबर में) स्थित खरबंदा गारमेंट के खिलाफ यह आदेश जारी किया गया है। अध्यक्ष भोपाल सिंह ने आदेश दिया है कि शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षति पूर्ति अंकन ₹5,00,000 मय ब्याज और अंकन ₹21,000 परिवाद व्यय एवं अन्य उचित अनुतोष पीड़ित को दिया जाए।
आपको बता दें कि एडवोकेट मंसूर अली खान निवासी अहमदनगर दादरी हापुड़ खरबंदा गारमेंट्स पर ₹3,000 की दुकान को पेंट खरीद कर ले गए जिनमें से एक पेंट उन्हें फिट नहीं आई। जब वह बदलने के लिए पहुंचे तो पहले दुकानदार ने टरका दिया। बाद में 16 नवंबर 2025 को दुकानदार ने पेट के बदले दूसरी पेंट दी और पीड़ित से ₹500 की मांग की लेकिन पीड़ित ने ₹500 देने से इनकार कर दिया। इसके बाद दुकानदार पर आरोप है कि उसने पीड़ित अधिवक्ता ग्राहक से अभद्रता की। इसके पश्चात पीड़ित ने न्यायालय में वाद दायर किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और दुकानदार पर अर्थ दंड लगाया है। साथ ही ब्याज के साथ पीड़ित को रुपए देने के निर्देश दिए हैं।
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