
वाहन चोरी पर अदालत ने दिया दंड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा गाडी चोरी करनेे के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ डीके ठाकुर द्वारा गाडी चोरी करने के मामले मे अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 654/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना पिलखुवा पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि ( 11 माह 13 दिन) व 15,00/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी देवेन्द्र उर्फ डीके ठाकुर पुत्र रामपाल निवासी ग्राम खेडा थाना पिलखुवा जनपद हापुड है।
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