
आर्म्स एक्ट के एक मुकद्दमे का 20 साल में निबटारा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध असलहा रखने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।
वर्ष 2005 में अभियुक्त सलाउद्दीन द्वारा अवैध असलहा रखना करना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 197/2005 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गयी अवधि (एक वर्ष) व 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।अभियुक्त सलाउद्दीन पुत्र सिराजूउद्दीन निवासी मजीदपुरा थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ है।
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