शराब बेचना का जुर्म स्वीकारा,मिली सजा
हापुड सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से शराब रखने/बेचने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।
वर्ष 2023 में अभियुक्त अजय त्यागी द्वारा अवैध रूप से शराब रखने/बेचने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 70/2023 धारा 64 उ0प्र0 उत्पाद शुल्क/आबकारी अधिनियम थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व 2,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पताअजय त्यागी पुत्र कृष्ण दत्त त्यागी माझरा थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ है।
अब घर बैठे कराएं डॉ. लाल पैथ लैब्स से जांच: 9458757038, 9045959419

